1 अप्रैल से बदल जाएंगे सारे नियम, बदल जायेंगे सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटे
नई दिल्ली
केन्द्र की मोदी सरकार आने वाले 1 अप्रैल 2021 से नौकरी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव कर रही है. इस दिन से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आ जाएगा. नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों इनसबमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जाहिर है, 1 अप्रैल से सरकार न्यू वेज कोड बिल 2021 लागू करने जा रही है. ऐसे में आपके वेतन समेत और चीजों में भारी फेरबदल हो सकता है.
बता दें, साल 2020 में मोदी सरकार ने संसद में तीन मजदूरी संहिता विधेयक पास कर दिए थे. इन विधेयकों के इस साल यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की पूरी संभावना है. हालांकि, इसको लेकर सरकार का दावा है कि इससे नियोक्ता और श्रमिक दोनों को फायदा होगा. दोनों के लिए यह नया कानून फायदेमंद साबित होगा.
नया कानून अगर अप्रैल की पहली तारीख से लागू हो जाता है तो मजदूरी, कुल मजदूरी की कम से कम 50 फीसदी होगी. ऐसे में इस नियम से ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो जाएगा. क्योंकि, आजकर ज्यादातर कंपनियों का मूल वेतन लगभग 35 से 45 फीसदी है. जबकि, सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल से मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी होना चाहिए.
सरकार के नए नियम के अनुसार, मूल वेतन कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 फीसदी या इससे अधिक होना चाहिए. ऐसे में अगर यह नियम लागू होता है तो ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो जाएगा. मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारियों के पीएफ में भी इजाफा होगा. लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी में कमी हो जाएगी.
नए श्रम कानून से ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ जाएगा. इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने जो राशि मिलती है उसमें भी इजाफा हो जाएगा. हालांकि इस कानून से टेक होम सैलरी घट जाएगी.
1 अप्रैल, 2021 से, 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक पीएफ ब्याज के अधीन होगा. इसका मतलब है कि आने वाले 1 अप्रैल से, पीएफ खाते में अगर कोई प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान करता है तो ढ़ाई लाख से अधिक का राशि पर अर्जित ब्याज पर टैक्स देना होगा.
नए श्रम कानून में काम करने के अधिकतम समय में भी इजाफा किया जा रहा है. नये कानून में काम की अवधि को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं, इसमें 15 से 30 मिनट तक अतिरिक्त काम करने को भी ओवरटाइम में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है.

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